Bhopal News-भोपाल में होटल को पानी की बोतल पर अतिरिक्त जीएसटी वसूलना महंगा पड़ गया. 4 साल बाद उपभोक्ता फोरम ने होटल को दोषी मानते हुए 8 हजार 1 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
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Consumer Forum-मध्यप्रदेश के भोपाल में 4 साल पहले होटल को पानी की बोतल पर एमआरपी से ज्यादा पैसा लेना भारी पड़ गया. दरअसल, एक युवक ने दोस्तों के साथ शहर के होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल डीलक्स होटल में खाना खाया. जहां पर खाने के बिल में पानी की बोतल पर एमआरपी से ज्यादा पैसे और अतिरिक्त जीएसटी वसूले गए.
मामला उपभोक्ता फोरम पहुंच गया, जहां 4 साल बाद होटल को दोषी माना गया और फोरम ने 8 हजार 1 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया.
2021 का है मामला
पूरा मामला 15 अक्टूबर 2021 का है. जहां भोपाल के ऐश्वर्य निगम ने होटल में अपने दोस्तों के साथ खाना खाया. खाने का बिल 796 बना था, जिसमें पानी की बोतल की कीमत 29 रुपए बताई गई. जबकि उस पर एमआरपी 20 रुपए लिखी थी. साथ ही होटल ने 1 रुपए अतिरिक्त जीएसटी भी वसूल लिया.
उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया
ग्राहक ने इसकी शिकायक होटल मैनेजमेंट से की तो उनका विवाद हो गया. उनका कहना था कि उन्हें बोतल का पानी लेना पड़ेगा. शिकायत का कोई समाधान नहीं मिलने पर उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया था.
होटल ने दिया तर्क
सुनवाई के दौरान होटल ने अपना पक्ष रखा और कहा कि ग्राहक को मेन्यू कार्ड दिया गया था. जिसमें स्पष्ट रूप से कीमत और जीएसटी का जिक्र था. होटल में बैठने, एयर कंडीशनर, म्यूजिक जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं इसलिए रेस्टोरेंट में एमआरपी लागू नहीं होती है. होटल ने यह भी तर्क दिया कि पानी की बोतल पर जीएसटी लगाना जीएसटी कानून के तहत वैध है.
GST शामिल, अलग से वसूलना अवैध
सुनवाई भोपाल उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने की. उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है, उस पर अलग से जीएसटी वसूलना अवैध है. उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में होटल को आदेश दिया कि वो 2 महीने के अंदर वसूले गए 1 रुपए जीएसटी के पैसे वापस करे. वहीं, 5 हजार रुपए मानसिक कष्ट और सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दे. होटल को 3 हजार रुपए लीगल कॉस्ट के रूप में भी जमा कराने होंगे.
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