MP: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,TET 2020 पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, शिक्षक भर्ती की आयु सीमा में भी छूट
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MP: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,TET 2020 पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, शिक्षक भर्ती की आयु सीमा में भी छूट

MP Teacher Recruitment: मध्य प्रदेश में जिन अभ्यर्थियों ने TET 2020 की परीक्षा पास की थी, उन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी बड़ी राहत दी गई है. 

MP: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,TET 2020 पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, शिक्षक भर्ती की आयु सीमा में भी छूट

MP Teacher Recruitment Age Relaxation: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती से संबंधित दो मामलों में दो महत्वपूर्व फैसला सुनाया है. एमपी हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक, जो अभ्यर्थी 2020 में TET का एग्जाम पास कर चुके हैं, उन्हें भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा. इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उम्र में भी छूट दी जाएगी. 

पहला मामला
दरअसल, शिक्षक भर्ती मामले में विदिशा  निवासी अरविंद रघुवंशी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन की धारा 6.2 को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होनें  2018 में 39 वर्ष की आयु में पात्रता (TET) परीक्षा पास की थी. ऐसे में उन्हें शिक्षक भर्ती मामले में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत देते हुए उन्हें भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी.

दूसरा मामला
वहीं, दूसरा मामला भी शिक्षक भर्ती से ही जुड़ा है. जिसमें  बुरहानपुर की आकांक्षा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने TET 2020 पास अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा से बाहर करने को चुनौती दी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2018 के बाद की सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की वैधता आजीवन है, लेकिन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2024 की भर्ती प्रक्रिया में TET 2020 में पास उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया. याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया कि यह कार्रवाई 2023 की नियम पुस्तिका के क्लॉज 7.4 का उल्लंघन है. चयन परीक्षा 2024 में केवल TET 2018 और 2023 को ही मान्यता दी गई थी. कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए TET 2020 पास अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्क पर सहमति जताते हुए अंतरिम राहत दी. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2020 पास अभ्यर्थी भर्ती प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा परीक्षा 2024 में आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, अभी उनकी नियुक्ति प्रकिया अंतिम निर्ण के अधीन रहेगी. 

आयु सीमा में बड़ी राहत
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया. इस आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2020 पास अभ्यर्थी, जो अब तक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे थे, अब आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही उम्र सीमा के कारण भर्ती प्रकिया से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है. 

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