गाइडलाइंस के मुताबिक गणेशोत्सव और चेहुल्लम के दौरान 30 बाय 45 फीट के पंडाल ही बनाए जा सकेंगे. कम जगह या संकरी सड़क पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं होगी.
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आकाश द्विवेदी/भोपालः मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं. जिनके मुताबिक गणेशोत्सव और चेहुल्लम पर्व के दौरान किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी. बता दें कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं. इन गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू फिर से लागू हो गया है.
जानिए क्या हैं गाइडलाइंस
गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक गणेशोत्सव और चेहुल्लम के दौरान 30 बाय 45 फीट के पंडाल ही बनाए जा सकेंगे. कम जगह या संकरी सड़क पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही गणेशोत्सव और चेहुल्लम के विसर्जन में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.
धार्मिक, सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे. झांकी स्थल पर भीड़ नहीं होगी और सोशल मीडिया के पालन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे. लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है. झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक फेस कवर पहनकर आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे. इसके साथ ही सैनेटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा. नियमों का उल्लंघन कर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि सरकार ने जुलाई में कोरोना गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई थी. हालांकि अगस्त में सरकार ने फिर से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रखने का आदेश दिया था.
बता दें कि आगामी 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इस दिन श्रद्धालु गणपति की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करते हैं और अगले 10 दिनों तक यह उत्सव चलेगा. इसके बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा. वहीं शिया मुसलमान इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन चेहुल्लम त्योहार मनाते हैं. इस दौरान जुलूस निकाला जाता है. ऐसे में कोरोना के खतरे को देखते हुए गृह विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हैं.