MP News: भोपाल में होली और रंगपंचमी के अवसर पर ड्राई डे घोषित किया गया है. होली के दिन शहर के सारे शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है. वहीं रंगपंचमी पर शाम 5 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी.
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Dry Day Bhopal: 14 मार्च को जहां पूरे देश में धूमधाम से होली मनाई जाएगी वहीं राजधानी भोपाल में होली के अवसर पर ड्राई डे घोषित किया गया है. होली के दिन शहर में एक भी शराब की दुकानें खुली नहीं मिलेगी. सहायक आबकारी आयुक्त ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि होली के दिन यानी 14 मार्च और रंगपंचमी वाले दिन 19 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में ड्राइ डे रहेगा.
एक्साइज विभाग की रेड
आपको बता दे कि एक्साइज विभाग की टीम ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों की तलाश करना शुरू कर दिया है. बुधवार देर रात होली टीम ने अयोध्या नगर बायपास, रायसेन रोड क्षेत्र के रौनक ढाबा,राज दरबार, क्लाउड 11, पीबीआर कैफे, आचमन, खुशी सहित अन्य होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर रेड मारी जहां पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों में लोगों को शराब परोसी जा रही थी. जिन-जिन जगहों पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी उन सभी प्रतिष्ठानों के संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही एक्साइज विभाग की टीम निरंतर ही ब्लैक में शराब बेच रहे संचालको पर कार्रवाई कर रही है.
रंगपंचमी पर शराब बिक्री पर रोक
आपको बता दे कि सहायक आबकारी आयुक्त ने रंगपंचमी पर शराब बिक्री पर भी रोक लगा दी है. उन्होंने बुधवार को आदेश जारी कर कहा कि 19 मार्च रंगपंचमी के अवसर पर भी शाम पांच बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. जबकि भांग और भांगघोटा की दुकानों को खोलने की पूरे छूट है. उन्होने आगे बताया कि शराब दुकानों के साथ ही सभी तरह के वाइन आउटलेट, फुटकर और थोक दुकानें, देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें आदेश के अनुसार बंद रहेंगे.
महाकाल मंदिर में भी नशीले पदार्थों पर बैन
अगर आप महाकाल मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे तो जाने से पहले मंदिर के बदले नियमों को जरूर पढ़ ले. दरअसल उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है. मंदिर में अब भक्तों को नशीले पदार्थों को ले जाने पर रोक है और ऐसा पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. मंदिर पर शराब, गुटखा, बीड़ी हर तरह के नशीले सामानो पर रोक लगा दि गई है और मंदिर पार्किंग क्षेत्र में शराब, बीड़ी-सिगरेट, गुटखा, पाउच जैसी प्रतिबंधित चीजों पर सख्ती बरतने के लिए रिकॉर्डेड ऑडियो चलाने की व्यवस्था की गई है जहां चेतावनी दी जा रही है कि नियम तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.