MP सरकार का बड़ा फैसला, अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में मिलेगा 50 फ़ीसदी आरक्षण, नियमों में संशोधन
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MP सरकार का बड़ा फैसला, अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में मिलेगा 50 फ़ीसदी आरक्षण, नियमों में संशोधन

मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. ये नए साल का सबसे बड़ा तोहफा है. मध्यप्रदेश सरकार ने हजारों अतिथि शिक्षकों को नए साल का तोहफा दे दिया.

MP सरकार का बड़ा फैसला, अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में मिलेगा 50 फ़ीसदी आरक्षण, नियमों में संशोधन

Big News Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षको से जुड़ी हुई इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. ये नए साल का सबसे बड़ा तोहफा है. मध्यप्रदेश सरकार ने हजारों अतिथि  शिक्षकों को नए साल का तोहफा दे दिया. अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में 50 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा. मध्यप्रदेश राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. शिक्षा भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है. 

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के राजपत्र में संशोधन किया. अब अतिथि शिक्षक को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा. संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम भी तय कर दिए गए. न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया होना चाहिए. अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में, रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा.  बता दें संविदा शिक्षक लंबे समय से भर्ती में सरकार से ये मांग कर रहे थे, जो सरकार ने पूरा कर दिया. 50% पद संविदा,10% पद एक्स सर्विसमैन, 6% पद दिव्यांग के लिए आरक्षित रहेंगे. 

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