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भोपाल रेल मंडल इन यात्रियों को किराये में दे रहा 25% से 75% तक की छूट, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

Bhopal Railway Division: भारतीय रेलवे, विशेष रूप से भोपाल मंडल, दिव्यांग यात्रियों को सुलभ, सुरक्षित और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार सक्रिय है. भोपाल रेल मंडल द्वारा दिव्यांगजनों को रेल किराए में रियायत प्रदान करने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बना दिया गया है. नवंबर 2023 से अब तक 1315 दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए गए हैं. जो कहीं ना कही इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. 

25 से 75 प्रतिशत की छूट

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25 से 75 प्रतिशत की छूट

दरअसल, भोपाल मंडल दिव्यांग सेल की प्रभारी डॉ. ज्योति तिवारी के अनुसार, रेलवे द्वारा दिव्यांग यात्रियों को 25% से लेकर 75% तक किराये में छूट प्रदान की जाती है. यह छूट विशेष रूप से दृष्टिहीन, मानसिक रूप से अस्वस्थ, श्रवण एवं वाणी बाधित तथा ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड यात्रियों के लिए दी जाती है.

 

पहले इन चारों श्रेणी के दिव्यांगो को रियायत

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पहले इन चारों श्रेणी के दिव्यांगो को रियायत

पहले सिर्फ ये दृष्टिहीन, मानसिक रूप से अस्वस्थ, श्रवण एवं वाणी बाधित तथा ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड इन  इन चारों श्रेणियों के लिए रेलवे रियायत प्रमाणपत्र हेतु एक ही प्रारूप (फॉर्म) का उपयोग किया जाता था. लेकिन साल 2025 से रेलवे  दृष्टिहीन यात्रियों के लिए अलग प्रारूप (एनेक्सचर-1)  और  मानसिक रूप से अस्वस्थ, श्रवण एवं वाणी बाधित तथा ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड यात्रियों के लिए अलग प्रारूप (एनेक्सचर-2) जारी किया गया है. नए रियायत प्रमाणपत्र में विशेष रूप से अब दृष्टिहीनता की 90% या उससे अधिक स्तर पर भी छूट का प्रावधान किया गया है. जो दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए बहुत बड़ी राहत है. 

 

सुविधा ई-टिकट बुकिंग पर भी उपलब्ध

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सुविधा ई-टिकट बुकिंग पर भी उपलब्ध

सबसे खास बात यह है कि एगर दिव्यांग यात्रियों के साथ अगर एक सहयोगी उसके साथ यात्रा करता है तो उसे भी उतनी ही छूट दी जाती है. ताकि टिकट बुकिंग के समय कार्ड की फोटो कॉपी प्रस्तुत कर आसानी से छूट का लाभ लिया जा सकता है. यही नहीं यह सुविधा ई-टिकट बुकिंग पर भी उपलब्ध है.

दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने का प्रौसेस

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दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने का प्रौसेस

आप चाहे तो दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने आसानी से ऑनलाइन माध्यम से बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको जिला चिकित्सा अस्पताल द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र (डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट) की जरुरत होगी. इसके साथ ही आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाणपत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की भी आवश्यकता होगी. 

इसके साथ ही रेलवे रियायत प्रमाण पत्र जो कि पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पताल से जारी किया गया हो, जिसमें यह उल्लेख हो कि यात्री बिना सहायक (एस्कॉर्ट) के यात्रा करने में असमर्थ है. इसका प्रारूप भारतीय रेलवे की वेबसाइट https://divyangjanid.indianrail.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है.

सत्यापन के बाद कार्ड जारी

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सत्यापन के बाद कार्ड जारी

इन सभी दस्तावेजों को भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. सत्यापन के बाद रेलवे द्वारा कार्ड जारी कर दिया जाता है और आवेदक को इसकी जानकारी SMS के माध्यम से दी जाती है. ध्यान रहे आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरना जरुरी है.

 

जानिए क्या बोले सौरभ कटारिया

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जानिए क्या बोले सौरभ कटारिया

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया, “हमारा प्रयास है कि दिव्यांगजन यात्रियों को सहज, पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के माध्यम से रेलवे की सुविधाओं का लाभ मिले. रियायत कार्ड बनने की प्रक्रिया को सरल बनाकर हम उनकी यात्रा को अधिक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बना रहे हैं. हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक दिव्यांगजन स्वयं को समाज की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ महसूस करे.” 

इस नंबर पर करें संपर्क

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इस नंबर पर करें संपर्क

दिव्यांग रियायत कार्ड से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए यात्री भोपाल मंडल यात्री हेल्पलाइन नंबर 9630951262 पर संपर्क कर सकते हैं. Disclaimer: यहां दी गई फोटो META AI द्वारा जनरेटेड है. जो पूरी तरह काल्पनिक है. वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है. 

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