RTE कानून के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त एडमिशन लेने की समयसीमा बढ़ी, इस तारीख तक ले सकेंगे एडमिशन
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RTE कानून के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त एडमिशन लेने की समयसीमा बढ़ी, इस तारीख तक ले सकेंगे एडमिशन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों को प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक बढ़ाई गई है.

सांकेतिक तस्वीर

प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने आरटीई (Right to Education)के तहत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में छात्रों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है.शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों को प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक बढ़ाई गई है. जो इससे पहले 26 जुलाई निर्धारित की गई थी. 

राज्य शिक्षा विभाग ने मौसम की विपरीत परिस्थितियों और पात्र बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रवेश लेने की अंतिम तिथि को 2 दिन आगे बढ़ाया गया है.शिक्षा विभाग की तरफ से जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश दिए गए हैं कि जिन बच्चों का आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन हुआ है उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, साथ ही निजी स्कूलों द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से बच्चों की फोटो लेकर प्रवेश दर्ज कराना सुनिश्चित कराया जाए.

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इसके साथ ही यदि किसी अशासकीय स्कूल द्वारा वर्तमान में स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया है या कोई अल्पसंख्यक स्कूल में किसी बच्चे का आवंटन हुआ है, तो ऐसे स्कूलों की जानकारी 27 जुलाई 2021 के शाम 5 बजे तक राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराई जाएगी. जिससे ऐसे बच्चों को दूसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया में अन्य स्कूल को चुनने का अवसर उपलब्ध कराया जा सके.

बता दें कि आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 फीसद सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है. इस प्रावधान के तहत सत्र 2021-22 के लिए प्रदेश के निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई.

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