MP के सांसदों-विधायकों की मौज! किसी को लोन तो किसी की बढ़ी सैलरी; जानिए कितना होगा फायदा
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MP के सांसदों-विधायकों की मौज! किसी को लोन तो किसी की बढ़ी सैलरी; जानिए कितना होगा फायदा

Madhya Pradesh Politics News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक तरफ जहां विधायकों के कर्ज की लिमिट दोगुना करने जा रही है, तो वहीं, इन सबके बीच केंद्र सरकार ने देशभर के सांसदों की वेतन में बंपर बढ़ोत्तरी कर दी है. 

फाइल फोटो
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MPs Salary Increased: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब अपने विधायकों को घर और गाड़ी खरीदने के लिए देने वाले लोन को दोगुना करने की तैयारी में है. मध्य प्रदेश के विधायक अब  50 लाख तक घर और 30 लाख तक गाड़ी के लिए कर्ज ले सकेंगे. वहीं, इन सबके बीच आज केंद्र सरकार ने देशभर के सांसदों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर दी है. इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश के लोकसभा के 29 और राज्य सभा के 11 सांसदों को मिलेगा.

दरअसल, केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में आधिकारिक तौर पर वृद्धि की अधिसूचना जारी की है. सांसदों के वेतन में कुल 24 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है. ऐसे में अब मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति महीने वेतन मिलेगा. जो अब तक 1 लाख रुपये महीने मिलते थे. वहीं, पूर्व सासंदों की पेंशनों को  25 हजार से बढ़ाकर 31 हजार कर दिया गया है.

एमपी छत्तीसगढ़ में सांसदों की वर्तमान संख्या
अगर बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वर्तमान सांसदों के संख्या की तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के 29 और राज्य सभा के 11 यानी कुल मिलाकर 40 सांसद हैं. वहीं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सांसद और 5 राज्य सभा सासंद मिलाकर इनकी कुल संख्या 16 हो रही है. केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए वेतन भत्ते का लाभ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी सभी सांसदों को मिलेगा. 

नए वेतन भत्ते-

सांसदों का मासिक वेतन
पहले- ₹1,00,000 प्रति माह, अब-  ₹1,24,000 प्रति माह

दैनिक भत्ता (संसद सत्र के दौरान बैठकों में भाग लेने पर)
पहले- ₹2,000 प्रति दिन, अब- ₹2,500 प्रति दिन

पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन
पहले- ₹25,000 प्रति माह, अब- ₹31,000 प्रति माह

विधायकों को मिलेगा दोगुना लोन
वहीं, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने विधायकों के लिए बड़ी घोषणा की है. इसके तहत एमपी के विधायकों को घर और गाड़ी के लिए दोगुना कर्ज दिया जाएगा. खास बात यह कि इन विधायकों को इस कर्ज पर सिर्फ 4 फीसदी ही ब्जाय देना होगा. बाकि सरकार द्वारा अनुदान के तौर पर दिया जाएगा. एमपी के विधायक अब 50 लाख तक घर और 30 लाख तक गाड़ी के लिए कर्ज ले सकेंगे.

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