भूपेश सरकार को बिलासपुर हाईकोर्ट से झटका, प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक
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भूपेश सरकार को बिलासपुर हाईकोर्ट से झटका, प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक

कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी और जनवरी तक जवाब मांगा है. 

हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना पर रोक लागने का आदेश जारी किया है.

बिलासपुर: हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने प्रदेश की भूपेश सरकार को बड़ा झटका दिया है. सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना पर रोक लागने का आदेश जारी किया है. दरअसल 22 अक्टूबर को प्रदेश शासन ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की थी.

जिसके खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. जिसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अधिसूचना रद्द करने की मांग की गयी थी. कोर्ट में पिछली सुनवाई पर शासन की ओर से महाधिवक्ता ने गलती मानते हुए कहा था कि, नोटिफिकेशन जारी करते समय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया. जिस पर कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी और जनवरी तक जवाब मांगा है.

मामले में अगली सुनवाई अब 20 जनवरी को होगी.

बता दें कि हाईकोर्ट में एस संतोष कुमार और अन्य ने प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि आरक्षण नियमों के विपरीत जारी किया गया है. नोटिफिकेशन क्रीमीलेयर के सिद्धांत के खिलाफ  है. साथ ही याचिका में राज्य शासन के नोटिफिकेशन को निरस्त किये जाने की मांग गई है. 

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