छत्तीसगढ़: बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिया नाबालिग बच्ची का गर्भपात कराने का आदेश
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छत्तीसगढ़: बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिया नाबालिग बच्ची का गर्भपात कराने का आदेश

हाईकोर्ट के जस्टिस संजय अग्रवाल ने रायपुर के मेडिकल कॉलेज के डीन और पांच सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची का गर्भपात कराने के आदेश दिए.

पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट में गर्भपात कराने की अनुमति के लिए याचिका लगाई थी.(फाइल फोटो)

नईदिल्ली/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए 13 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची को गर्भपात की अनुमति दे दी. हाईकोर्ट के जस्टिस संजय अग्रवाल ने रायपुर के मेडिकल कॉलेज के डीन और पांच सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची का गर्भपात कराने के आदेश दिए. साथ ही दवाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराने का भी आदेश दिया. दरअसल, 13 वर्षीय बच्ची दुष्कर्म पीड़िता है और दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी. गौरतलब है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है. पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट में गर्भपात कराने की अनुमति के लिए याचिका लगाई थी. 

दरअसल, रायपुर निवासी 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया था. इसके कुछ समय बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने डॉक्टर के पास जाकर जांच कराई, तब पता चला कि बच्ची गर्भवती है. जांच में पता चला कि 26 सप्ताह का गर्भ होने के कारण भ्रूण विकसित हो चुका है. पीड़िता के पिता की ओर से हाईकोर्ट में गर्भपात कराने की अनुमति के लिए या चिका दाखिल की गई थी. पिता ने कहा कि बच्ची को 26 सप्ताह का गर्भ होने की वजह से डॉक्टरों ने गर्भपात करने से मना कर दिया था. इसके बाद पीड़ित बच्ची ने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी.

गौरतलब है कि नाबालिग बच्ची के गर्भवती होने की बात पता चलने पर परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया. वहीं, पिता ने बच्ची का गर्भपात कराने के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया तो, सभी ने गर्भपात कराने को प्रतिबंधित बताते हुए मना कर दिया था.

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