झीरम कांड: बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज की जांच आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका
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झीरम कांड: बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज की जांच आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका

बघेल सरकार की याचिका खारिज करते हुए डिविजन बेंच ने आयोग के फैसले को सही बताया.

 

बिलासपुर हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

बिलासपुर: झीरम आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. सिंगल बेंच से खारिज होने के बाद चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच से भी याचिका खरिज हो गई है. याचिका खारिज करते हुए डिविजन बेंच ने आयोग के फैसले को सही बताया और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.

बता दें कि, बस्तर की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को नक्लसियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर दिया था. जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन PCC चीफ नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा समेत 31 लोगों की मौत हो गई थी. नक्सलियों की इस कायराना हरकत को लेकर तत्कालीन रमन सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का घटन किया था.

विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भूपेश सरकार ने आयोग के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. यह याचिका 5 लोगों की गवाही को चुनौती देने के लिए लगाई गई थी. एक टेक्निकल एक्सपर्ट की गवाही सहित तीन आवेदनों को निरस्त किए जाने को भी चुनौती दी गई थी. सरकार ने आयोग से दोबारा मामले की जांच करने की मांग भी की थी. इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस पी. सैम कोशी की सिंगल बेंच ने पूर्व में ही याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद शासन ने HC की डिविजन बेंच में याचिका लगाई गई थी. जिस पर हाई कोर्ट की जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई कर फैसला सुनाया.

 

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