मध्य प्रदेश: बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी के लिए राहत भरी खबर, सदस्यता की गई बहाल
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मध्य प्रदेश: बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी के लिए राहत भरी खबर, सदस्यता की गई बहाल

स्पीकर एनपी प्रजापति ने प्रहलाध लोधी की सदस्यता बहाल कर दी है.

बीजेपी विधायक प्रहलाध लोधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है.

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पन्ना जिले की पवई सीट से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी (BJP MLA Prahlad Lodhi) की सदस्यता को लेकर चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया है. स्पीकर एनपी प्रजापति (Speaker NP Prajapati) ने प्रहलाध लोधी की सदस्यता बहाल कर दी है.

प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाली के लिए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से गोटेगांव में मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत कराया. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया. बता दें कि प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाली का नोटिफिकेशन विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी किया जाएगा.

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मध्य प्रदेश सरकार (Kamal Nath Government) की याचिका को खारिज कर दिया था. दरअसल, हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी थी. इसके खिलाफ राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए राज्य शासन की याचिका को खारिज कर दिया था.

गौरतलब है कि पवई विधायक प्रहलाद लोधी को मारपीट के मामले में भोपाल की एक स्पेशल कोर्ट (Special court) ने दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म होने के आदेश जारी किए थे. जिसके बाद स्पेशल कोर्ट से मिली दो साल की सजा के खिलाफ प्रहलाद लोधी हाईकोर्ट (High Court) पहुंच गए थे. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी थी.

 

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