छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय यात्रा के लिए E-pass की अनिवार्यता खत्म, आदेश जारी
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छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय यात्रा के लिए E-pass की अनिवार्यता खत्म, आदेश जारी

राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक ई-पास (E-pass) की अनिवार्यता खत्म करने बावजूद भी क्वॉरंटीन के नियमों में छूट नहीं दी गई है.

सांकेतिक तस्वीर.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संकट के बावजूद भी अंतरराज्यीय परिहन के लिए ई-पास (E-pass) की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला केंद्र सरकार की तरफ से जारी पत्र के बाद लिया गया. हालांकि सरकार ने लोगों से स्वैच्छिक ई-पास (E-pass) इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ट्रैस करने में मदद मिल सके.

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राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक ई-पास (E-pass) की अनिवार्यता खत्म करने बावजूद भी क्वॉरंटीन के नियमों में छूट नहीं दी गई है. यानि अब भी अंतरराज्यीय सफर करने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए क्वॉरंटीन रहना होगा. 

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आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद से ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अंतराज्यीय यात्रा के लिए ई-पास को अनिवार्य कर दिया था. हालांकि सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश के लिए ई-पास की अनिवार्यता 1 जून को ही खत्म कर दिया था. 

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