जीपी सिंह के वकील ने राजनीतिक षडयंत्र के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था. साथ ही जमानत न देने के लिए केस डायरी को बहाना बनाने बात कही थी. लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
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बिलासपुरः छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. जीपी सिंह के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत देने की अपील की थी. उनका कहना था कि सरकार ने राजनीतिक षडयंत्र के तहत जीपी सिंह को फंसाया है. लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
11 जनवरी को हुए थे गिरफ्तार
जीपी सिंह के वकील ने राजनीतिक षडयंत्र के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था. साथ ही जमानत न देने के लिए केस डायरी को बहाना बनाने बात कही थी. बता दे कि EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार किया था.
दरअसल, कोर्ट यह बताया गया था कि जीपी सिंह को अपने आय-व्यय का ब्यौरा देने के लिए जेल से बाहर आना पड़ेगा. तभी वे पूरा सही और साक्ष्य के साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे सकेंगे. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. कोर्ट ने सरकार से मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे.
शुक्रवार को दायर हुई थी याचिका
जीपी सिंह भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार हुए थे. निलंबित एडीजी जीपी सिंह ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया है, कि पुलिस रिमांड में पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है. अब उन्हें आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा देने मौका दिया जाना चाहिए. जिसके लिए उन्हें जेल से बाहर आना जरूरी है.
मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की अंतरिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया है और अब जीपी सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा. बता दें कि जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार सहित कई मामले दर्ज हैं.
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