योजना के तहत हितग्राही के पति या पत्नी का पंजीकरण कराना होता है. योजना का लाभ लेने से 90 दिन पहले योजना में पंजीकरण होना जरूरी है.
Trending Photos
तृप्ति सोनी/रायपुरः नए साल का पहले दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों के बीच बिताया. इस दौरान उन्होंने मजदूर वर्ग के लिए बड़ा ऐलान करते हुए भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत सहायता राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर दोगुनी यानी कि 20 हजार करने का ऐलान किया. सीएम के इस ऐलान को प्रदेश के मजदूर वर्ग के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है.
सीएम के इस ऐलान से प्रदेश को लाखों मजदूर परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा. सीएम ने इस दौरान मजदूरों को कंबल और मिठाई बांटी और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दीं. सीएम ने समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प भी लिया. सीएम बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि "नया दिन-नई सुबह....अपनों के संग सभी का नया साल शुभ हो. सबको बधाई. श्रमवीरों और स्वच्छता कर्मियों की मेहनत से हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं. हमें पुरस्कार मिल रहे हैं. आप सबको सलाम. हमारे श्रमवीर हमारा अभिमान."
जानिए क्या है भगिनी प्रसूति सहायता योजना?
इस योजना के तहत मजदूर वर्ग की गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक विभिन्न किस्तों में आर्थिक राशि दी जाती है. जिसमें गर्भवती महिला को गर्भधारण की पहली तिमाही में 5000 रुपए और तीसरी तिमाही (आठवें माह में) में भी 5000 रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है. सूचना प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर इस सहायता राशि का भुगतान किया जाता है.
योजना के तहत हितग्राही के पति या पत्नी का पंजीकरण कराना होता है. महिला श्रमिक के गर्भधारण का अधिकृत सत्यापन डॉक्टर, एएनएम या मितानीन के द्वारा होना चाहिए. सार्वजनिक और शासकीय संस्थानों में काम कर रहे निर्माण श्रमिकों की पत्नि को इस योजना का लाभ नहीं होगा. साथ ही इस योजना का लाभ दो बार के प्रसव पर ही मिलेगा. योजना का लाभ लेने से 90 दिन पहले योजना में पंजीकरण होना जरूरी है.