शख्स ने 7 बार फर्जी तरीके से लिया क्लेम, मामला इतना बढ़ा कि HC को करनी पड़ी दखलअंदाजी
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शख्स ने 7 बार फर्जी तरीके से लिया क्लेम, मामला इतना बढ़ा कि HC को करनी पड़ी दखलअंदाजी

क्लेम किए जाने पर बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस को शक हुआ क्योंकि मुकेश अग्रवाल ने इससे पहले भी 7 बार वाहन दुर्घटना का क्लेम किया था.

फाइल फोटो.

शैलेंद्र सिंह ठाकुर/बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना क्लेम को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है. दरअसल एक मामले में इंश्योरेंस कंपनी ने शक जाहिर करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने डीजीपी और सभी एसपी, डीएसपी को फर्जी मोटर दुर्घटनाओं की जांच करने के आदेश दिया है. कोर्ट ने डीजीपी को आगामी 22 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. 

एक ही व्यक्ति ने 7 बार लिया दुर्घटना क्लेम
दरअसल एक ही नाम के व्यक्ति द्वारा 7 बार इंश्योरेंस कंपनी से दुर्घटना क्लेम लेने का मामला सामने आया है. दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब छत्तीसगढ़ के महासमुंद के रहने वाले बाइक सवार भोजराज को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में भोजराज की मौत हो गई. इस मामले में मृतक की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच के दौरान पता चला कि दुर्घटना करने वाला वाहन मालिक मुकेश अग्रवाल है. 

क्लेम किए जाने पर बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस को शक हुआ क्योंकि मुकेश अग्रवाल ने इससे पहले भी 7 बार वाहन दुर्घटना का क्लेम किया था. इस पर कंपनी का माथा ठनका और उसने हाईकोर्ट में अपील की है. कंपनी की अपील पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए डीजीपी और एसपी को आदेश दिया है कि वह प्रदेश भर के ऐसे मामलों पर संज्ञान लें और इसकी रिपोर्ट आगामी 22 जनवरी को कोर्ट में पेश करें. 

माना जा रहा है कि दुर्घटना क्लेम के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है. अब पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही इस पर कुछ तस्वीर साफ हो सकेगी. 

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