जांजगीर चाम्पा जिले में शिव सैनिकों द्वारा 21 जनवरी को जांजगीर थाना क्षेत्र के भादा मोड़ पर रेत परिवहन में अनियमितता की शिकायत को लेकर चक्काजम किया गया था. अब 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर एसडीएम के निर्देश पर जांजगीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है.
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जांजगीर चाम्पा: जांजगीर चाम्पा जिले में शिव सैनिकों द्वारा 21 जनवरी को जांजगीर थाना क्षेत्र के भादा मोड़ पर रेत परिवहन में अनियमितता की शिकायत को लेकर चक्काजम किया गया था. इस दौरान लगभग 1 घंटे तक यातायात क्षेत्र में बाधित रहा. अब 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर एसडीएम के निर्देश पर जांजगीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है.
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जानकारी के मुताबिक शिवसेना के जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह गहलोत के साथ 50 अन्य लोगों ने नवागढ क्षेत्र के भादा, गाडापाली, नवापारा रेत खदान से भारी वाहन चलने की वजह से सड़क जर्जर होने और भारी वाहनों से रेत परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर चक्काजाम किया और ज्ञापन सौंपा था. इस चक्काजाम की वजह से क्षेत्र में लगभग घंटेभर तक सड़क मार्ग बाधित रहा.
बिना अनुमति चक्काजाम पर कार्रवाई
प्रदर्शनकारियों को तहसीलदार जांजगीर एंव थाना प्रभारी द्रारा समझाइश देने के बावजूद भी उनके द्वारा दोपहर 01.00 बजे से 02.00 तक लगभग 01 घंटे तक सडक जाम रखा गया. जिससें आवागमन बाधित रहा. इस संबंध में नंदनी साहू एसडीएम जांजगीर के द्वारा थाना प्रभारी को विभागीय पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि बिना पूर्व अनुमति के ओंकार सिंह गहलोत एंव अन्य लगभग 50 लोगों के द्वारा चक्काजाम करना, एक साथ लगभग 50 व्यक्ति को इकट्ठा होना जिला दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर चांपा के आदेश के खिलाफ है.
पुलिस ने दर्ज किया केस
इस मामले में ओंकार सिंह गहलोत, जिलाध्यक्ष एंव उक्त स्थल में उपस्थित अन्य व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ 1860 की धारा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एंव महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत अन्य एफ.आई.आर दर्ज की है.
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जनवरी से लगाया है पूर्णतः प्रतिबंध
गौरतलब है कि कोविड के तीसरी लहर को देखते हुए जांजगीर-चांपा जिले में जिला मजिस्ट्रेट ने 4 जनवरी 2022 से सभी प्रकार के जुलूस,रैली,सभाओं एंव सामाजिक,सांस्कृतिक,खेल आदि सामूहिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिंबध लगाया है, लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के शिवसेना के जिला अध्यक्ष और अन्य 50 लोगों ने चक्काजाम किया था.
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