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शराब घोटाला मामला: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक रिमांड

Chhattisgarh News: शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ईडी की विशेष न्यायालय ने उनकी न्यायिक रिमांड को 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है.

शराब घोटाला मामला: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक रिमांड

Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई जारी है. इस मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को विशेष अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. ईडी की विशेष अदालत ने चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. यानी चैतन्य बघेल इस साल दिवाली जेल में ही मनाएंगे.

भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को नहीं मिली राहत
दरअसल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने चैतन्य की न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. ईडी ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. चैतन्य बघेल को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. रिमांड बढ़ने से उनकी ज़मानत की संभावनाएं फिलहाल कम हो गई हैं. 

जेल में ही मनानी पड़ेगी दिवाली
कोर्ट के इस फैसले का सीधा अर्थ है कि चैतन्य बघेल को अब अपनी दिवाली जेल में ही मनानी पड़ेगी. ईडी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि मामले की जांच अभी भी जारी है और इस गंभीर घोटाले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच करने के लिए उन्हें और अधिक समय की आवश्यकता है. अदालत ने ईडी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद न्यायिक रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई.

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18 जुलाई को किया गया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि ईडी की टीम ने चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई 2025 की सुबह उनके भिलाई स्थित आवास से 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. चैतन्य तब से जेल में हैं. बता दें कि चैतन्य बघेल को ₹3,200 करोड़ के शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. 2018 से 2023 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे राज्य में ₹3,200 करोड़ से ज़्यादा का शराब घोटाला हुआ था.

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