कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हालांकि कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धर्म संसद में बापू को गालियां देने वाले कालीचरण महाराज को पुलिस ने बीते रोज मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कोर्ट में पेश किया था. जिस पर कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हालांकि कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
पुलिस ने आधिकारिक बयान में बताया था कि दिनाक 26 दिसंबर को रावनभाठा के धर्म संसद में दिए विवादित व्याख्यान पर थाना टिकरापारा में कालीचरण के विरुध्द धारा 294, 505(2) भादवि का अपराध दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान साक्ष्यो के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A, 505(1)(B), 124A भादवि का भी समावेश किया गया है. अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से कालीचरण अपना फोन बंद कर फरार थे. आरोपी कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस की अलग अलग टीम मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली रवाना हुई थी और सभी संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी.
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गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गुरुवार को ही कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट में पेशी के दौरान भी कुछ समर्थकों ने जय श्रीराम के नारे लगाए थे. वहीं आज गुरुग्राम में भी हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने महाराज कालीचरण के समर्थन में नारेबाजी की. नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए थे. इसके बाद उन्होंने कालीचरण अमर रहे नारे लगाना शुरू कर दिया. बाद में गलती का एहसास हुआ तो कालीचरण जिंदाबाद के नारे लगाने लगे.
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