COVID-19: मध्य प्रदेश में SDM और तहसीलदार जारी करेंगे होम डिलीवरी एवं कर्फ्यू पास
मध्य प्रदेश में अतिआवश्यक कार्य में आवागमन एवं परिवहन हेतु पास जारी करने के लिये सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदारों को उनके क्षेत्र में अधिकृत किया गया है.
भोपाल: कोरोना यानी कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने और बचाव हेतु संपूर्ण देश में लाॅकडाउन किया गया है. इस लाॅकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवश्यक रोजमर्रा की जरूरतों एंव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश में सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
इन दिशा-निर्देशों के पालन में कलेक्टर तरूण पिथोडे द्वारा आम जनजीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, सब्जी, फल, किराना, दवाइयां, रसोई गैस की उपलब्धता एवं निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्रियों के डिपार्टमेन्टल स्टोर्स एवं दुकान/रेस्टोरेन्ट में लगे होम डिलेवरी बाॅय को अधिकृत किया है.
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मध्य प्रदेश में अतिआवश्यक कार्य में आवागमन एवं परिवहन हेतु पास जारी करने के लिये सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदारों को उनके क्षेत्र में अधिकृत किया गया है. कृषि कार्य एवं फसल कटाई के हेतु जिले के भीतर एवं बाहर आवागमन के लिये पास जारी करने के लिये अपने-अपने क्षेत्र में नायब तहसीलदारों को भी अधिकृत किया गया है.
पास प्राप्त करने के लिये क्षेत्रवार प्राधिकृत अधिकारियों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराये गये हैं. संबंधित क्षेत्र के कमर्शियल फूड सप्लायर और किराना व्यवसायी इन नंबरों पर संपर्क कर डिलेवरी बाॅय या आवागमन के वाहनों हेतु पास प्राप्त कर सकते हैं.
हुजूरः 9425802025, 9425493131
कोलारः 9479884832, 9425393893
बैरागढ़ः 9425141824, 9893823929
टी.टी.नगरः 9425472228, 9630977742
नजूल शहरः 9425493825, 9425405527
गोविन्दपुराः 9893091290, 9617039039
एम.पी.नगरः 9406527240, 7694915225
बैरसियाः 9818722375, 9826232153
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