जबलपुर: संस्कारधानी में इस बार पटाखों की आवाज सुनाई नहीं देगी. वायु प्रदूषण की खराब स्थिति और कोरोना महामारी के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित कर जबलपुर नगर निगम और छावनी परिषद में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. 


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30 नवंबर तक जारी रहेगा आदेश 
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जबलपुर में 30 नवंबर तक पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है. जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पटाखो पर बैन का यह आदेश जारी कर दिया है. जिसमें पटाखे चलाने पर कार्रवाई भी हो सकती है. इसके अलावा पटाखे बेचने वाले सभी दुकानदारों के लाइसेंस भी आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं. 


जबलपुर में तेजी से बढ़ा वायु प्रदूषण 
जबलपुर में पिछले कुछ दिनों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है. जबलपुर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 तक पहुंच गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में जबलपुर उन शहरों में शामिल है, जहां वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब मानी जा रही है. जिसके चलते इस बार यहां दीपावली पर पटाखे चलाने पर रोक लगा दी.  


वाहनों ने बढ़ाया प्रदूषण 
जबलपुर में वाहनों की बढ़ती रफ्तार ने वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ाया है. वाहनों से निकलता धुंआ हवा में घुलकर प्रदूषण को बढ़ा रहा है. दरअसल, गाड़ियों में बीएस-4 इंजन होता है. जिसमें ईधन में सल्फर की मात्रा अधिक होने के चलते नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन भी ज्यादा होता है. जो वायु प्रदूषण की बड़ी वजह मानी जाती है. ऐसे में अगर जबलपुर में अगर वाहनों की रफ्तार इसी तरह रही तो आने वाले दिनों में भी यहां प्रदूषण और बढ़ सकता है. 


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