पूर्व CM रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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पूर्व CM रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

तीन तारीख को कांग्रेस की नेता किरणमयी नायक द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद गुप्ता और पवार ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था.

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता (फाइल फोटो)

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने गुरूवार को अंतागढ़ उपचुनाव मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मंतुराम पवार की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. गुप्ता और पवार के अधिवक्ता हितेंद्र तिवारी ने आज यहां बताया कि शहर के पंडरी थाना में इस महीने की तीन तारीख को कांग्रेस की नेता किरणमयी नायक द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद गुप्ता और पवार ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था.

जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई के बाद चतुर्थ अतरिक्त जिला और सत्र न्यायधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया. तिवारी ने बताया कि अग्रिम जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था. अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने अदालत में कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार के दबाव में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है.

अंतागढ़ टेप कांड मामले में पूर्व CM डॉ. रमन के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता ने लगाई अग्रिम जमानत याचिका

बता दें डॉ गुप्ता पर रायपुर के पंडरी थाना में अंतागढ़ टेपकांड मामले में FIR दर्ज की गई थी, जिसके चलते डॉ. गुप्ता ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. वहीं FIR दर्ज होने के बाद पुनीत गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर अपना इस्तीफा डीन को सौंप दिया. अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने नियमानुसार 1 माह की सैलरी भी अस्पताल में जमा कराई. बता दें हाल ही में पुनीत गुप्ता को दाऊ कल्याण सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक से हटाकर मेडिकल कॉलेज में OSD बनाया गया था.

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