Gwalior Violence News: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर वकील अनिल मिश्रा के विवादित बयान के बाद तनाव बढ़ गया है. दोनों दलित और सवर्ण संगठन 15 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन की अपील कर रहे हैं. प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है और सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी है.
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Gwalior Protest News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद लगातार बढता ही चला जा रहा है. ताजा मामला वकील अनिल मिश्रा के बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की. वकील अनिल मिश्रा के बयान के बाद ग्वालियर-चंबल अंचल में तनाव बढ़ गया. दलित संगठनों ने 15 अक्टूबर को कड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है और सोशल मीडिया पर लोगों से ग्वालियर पहुंचने की अपील की जा रही है.
आपको बता दें कि सवर्ण समाज के संगठनों ने भी 15 अक्टूबर को ग्वालियर में शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही है. दोनों पक्षों की सोशल मीडिया अपीलों को देखते हुए पुलिस ने बलवा और उपद्रव रोकने के लिए मॉक ड्रिल की है. जिला प्रशासन सोशल मीडिया और कानूनी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है. अब तक 260 भड़काऊ पोस्ट हटा दिए गए हैं और 50 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं.
अनिल मिश्रा के खिलाफ FIR
अंबेडकर प्रतिमा को लेकर वकीलों के बीच मतभेद भी मौजूद हैं. कुछ संगठन और वकील प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरे इसका विरोध कर रहे हैं. पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि मिश्रा ने सोशल मीडिया वीडियो में अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट और झूठा कहकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. ग्वालियर और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं.
धारा 163 लागू, पुलिस सतर्क
ग्वालियर जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है, जिससे बिना अनुमति धरना, जुलूस या समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे. कलेक्टर और एसएसपी ने शहर के नागरिकों और व्यापारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टों की निगरानी कर रही है और बिना अनुमति कार्यक्रम करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को तैयार है. शांति समिति के सदस्य प्रशासन के साथ मिलकर यह भरोसा दे चुके हैं कि वे शहर और गांव में शांति-सद्भाव बनाए रखेंगे.
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