MP: BJP नेता पर रासुका लगाने वाले कलेक्टर पर HC ने लगाया जुर्माना
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MP: BJP नेता पर रासुका लगाने वाले कलेक्टर पर HC ने लगाया जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (HC) की ग्वालियर बेंच ने इस कार्रवाई को नियमविरुद्ध बताते हुए भिंड कलेक्टर पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. 

रासुका लगाने वाले कलेक्टर पर HC ने लगाया जुर्माना

भिंड: बीजेपी नेता रामकरन सिंह राजावत के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करना भिंड कलेक्टर को भारी पड़ा है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (HC) की ग्वालियर बेंच ने इस कार्रवाई को नियमविरुद्ध बताते हुए भिंड कलेक्टर पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई कर कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है.

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता की बेटी आकांक्षा राजावत ने रासुका की कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भिंड कलेक्टर की कार्रवाई को गलत बताया. कोर्ट ने कहा कि रासुका की वजह से रामकरन सिंह और उनकी बेटी को मानसिक पीड़ा हुई है. इसलिए कलेक्टर को हाईकोर्ट में 25 हजार रुपए जमा कराने होंगे.

आपको बता दें कि, भिंड कलेक्टर ने अक्टूबर 2018 में रामकरन के खिलाफ रासुका लगाई थी. जिसके बाद पुलिस ने नवंबर 2019 में उनकी गिरफ्तारी की थी. कार्रवाई करने के पीछे वर्ष 2001 से वर्ष 2009 के बीच के दर्ज किए गए आठ प्रकरण और 2018 में दर्ज किए गए एक प्रकरण को आधार बताया गया था.

भिंड कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई पर वकील योगेश चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट को बताया कि 2001 से लेकर 2008 के सभी आठ मामलों में रामकरन राजावत को बरी किया जा चुका है. जबकि एक मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिला है. बावजूद इसके आरोप लगाकर गलत कार्रवाई की गई है. उनके तर्क पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने भिंड कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया.

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