क्लीन वॉटर के लिए हाईकोर्ट हुआ सख्त
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क्लीन वॉटर के लिए हाईकोर्ट हुआ सख्त

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को पीने के पानी की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए। कोर्ट ने प्रशासन और पीएचई विभाग को प्रदेश में पीने के पानी के सभी स्त्रोतों की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच मुहिम चलायी जाएगी। कोर्ट ने सभी नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में पीने के पानी की तीन स्तरों पर जांच करवाने का आदेश दिया। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

फोटो पीटीआई

छत्तीसगढ़:  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को पीने के पानी की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए। कोर्ट ने प्रशासन और पीएचई विभाग को प्रदेश में पीने के पानी के सभी स्त्रोतों की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच मुहिम चलायी जाएगी। कोर्ट ने सभी नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में पीने के पानी की तीन स्तरों पर जांच करवाने का आदेश दिया। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

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