हाईकोर्ट ने छुट्टी वाले दिन भी की सुनवाई, सब्जी विक्रेताओं को दी बड़ी राहत
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हाईकोर्ट ने छुट्टी वाले दिन भी की सुनवाई, सब्जी विक्रेताओं को दी बड़ी राहत

वकील वकार नैय्यर ने दाखिल की और शनिवार रात 9 हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मामले को अति आवश्यक बताकर तत्काल सुनवाई करने की मांग की. 

फाइल फोटो.

शैलेंद्र सिंह ठाकुर/बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए रविवार की छुट्टी वाले दिन भी सुनवाई की. दरअसल मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला किया. दरअसल महासमुंद जिले में सीएमओ ने सब्जी विक्रेताओं द्वारा अस्थायी निर्माण को ढहाने के निर्देश दिए हैं. जिसके खिलाफ सब्जी विक्रेता हाईकोर्ट चले गए. हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने घर से ही मामले को सुना और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सीएमओ द्वारा सब्जी विक्रेताओं के ठिकानों पर की जाने वाली तोड़फोड़ को अगले आदेश तक रोक दिया है. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल हाईकोर्ट में जय माता थोक सब्जी विक्रेता कल्याण संघ बागबहरा सोसायटी द्वारा याचिका दाखिल की गई थी. यह याचिका सोसायटी के वकील वकार नैय्यर ने दाखिल की और शनिवार रात 9 हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मामले को अति आवश्यक बताकर तत्काल सुनवाई करने की मांग की. याचिका में बताया गया था कि महासमुंद जिले के बागबाहरा में स्थित सब्जी मंडी में बीते साल 13 मई 2020 को एसडीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए थोक विक्रेताओं को तेंदुकोना गांव में शिफ्ट कर दिया था. जिसके बाद से सब्जी विक्रेता तेंदुकोना गांव में ही अपना व्यापार कर रहे हैं. 

अब 25 अगस्त 2021 को सीएमओ ने आदेश जारी कर कहा है कि सब्जी विक्रेताओं ने जो अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया है, वो अवैध कब्जा हटाया जाएगा. दरअसल धूप, बारिश से बचने के लिए सब्जी विक्रेताओं ने तेंदुकोना में मिली जगह पर अस्थानी निर्माण कर लिया है. जिसे आज यानी कि सोमवार को हटाया जाना था. यही वजह है कि सब्जी विक्रेताओं के वकील ने अपील की कि सुनवाई रविवार को ही वरना सोमवार को प्रशासन तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर देगा. 

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने रविवार की छुट्टी में भी याचिका पर सुनवाई की. शनिवार रात 9 बजे रजिस्ट्रार जनरल से अपील की गई और रविवार की सुबह 10 बजे इसकी मंजूरी मिल गई. जिसके बाद रविवार दोपहर 12 बजे मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सीएमओ के तोड़फोड़ के आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद फिर करेगा. 

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