.प्रदेश में अब होम क्वारंटीन किया गए व्यक्ति को भी नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है. होम क्वारंटीन की अवधि में बाहर निकलने वाले को 2 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. जुर्माना भरने के साथ-साथ क्वारंटीन सेंटर में जाकर रहना होगा.
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भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए सतर्कता बरतने की जरूरत है. जिसके लिए प्रशासन अब नए-नए कदम उठा रहा है. प्रदेश में अब होम क्वारंटीन किए गए व्यक्ति को भी नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है. होम क्वारंटीन की अवधि में बाहर निकलने वाले को 2 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा.
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के पीएस फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं. प्रदेश में कोरोना संदिग्ध,माइल्ड सिमटोमैटिक मरीजों को होम क्वारंटीन रहने के साथ-साथ कुछ शर्तें भी माननी होंगी. मरीज को होम क्वारंटीन होने के लिए स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करना पड़ेगा.
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अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माना भरने के साथ-साथ क्वारंटीन सेंटर में जाकर रहना होगा.
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