धर्म बदलकर विवाह करने वाले इब्राहिम को SC से झटका, लड़की ने कहा- बहलाकर की थी शादी
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धर्म बदलकर विवाह करने वाले इब्राहिम को SC से झटका, लड़की ने कहा- बहलाकर की थी शादी

 छत्तीसगढ़ में 23 साल की एक हिंदू लड़की से शादी करने के लिए मुसलमान से हिंदू बन गये 33 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को उसके माता-पिता के कब्जे से आजाद कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ में मुस्लिम लड़के से विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पेश हुई लड़की ने कोर्ट को बताया कि शादी बहलाकर की गई थी और वो परिवार के साथ रहना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट ने इब्राहिम सिद्दीकी की याचिका खारिज कर दी है. सिद्दीकी का कहना था कि उसने शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपनाया था, लेकिन लड़की के परिवार और कट्टरपंथी समूह ने उन्हें अलग कर दिया था. जिसके बाद से वह अपनी पत्नी से दूर रह रहा है. दरअसल, छत्तीसगढ़ में 23 साल की एक हिंदू लड़की से शादी करने के लिए मुसलमान से हिंदू बन गये 33 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को उसके माता-पिता के कब्जे से आजाद कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछली सुनवाई में सीजेआई दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा था और याचिका की प्रति राज्य सरकार के वकील को देने का निर्देश दिया था.

धर्म बदलकर मुस्लिम से हिंदू बनकर की थी शादी
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रतिवादी नंबर 4, अशोक कुमार जैन की बेटी अंजलि जैन को 27 अगस्त, 2018 को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था. पीठ ने अदालत के अधिकारियों को इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया था. बता दें कि हिंदू बनकर आर्यन आर्य नाम अपना चुके मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि हाईकोर्ट ने उसकी पत्नी के परिवार को उसे मुक्त करने का आदेश देने से इनकार कर गलती की है. 

लड़की के परिवार से बताया जान को खतरा
इब्राहिम के मुताबिक उसकी और उसकी पत्नी अंजली की जान को अंजली के परिवार से खतरा है. उसकी पत्नी को उसके माता-पिता उसकी मर्जी के विरुद्ध स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हैं. उसे भी उसकी पत्नी के घरवाले और समाज के कुछ अन्य कट्टरपंथी तत्व धमकी दे रहे हैं. उसने कहा कि उसकी पत्नी ने उच्च न्यायालय में कहा कि वह 23 साल की है और बालिग है तथा अपनी मर्जी से उसने उससे शादी की है. उच्च न्यायालय ने उसे अपने माता-पिता के साथ रहने या छात्रावास में उसके रहने का इंतजाम कराने का निर्देश दिया. दोनों ने 25 फरवरी, 2018 को रायपुर में एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी.

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