एक-दो नहीं बल्कि इतने नाबालिगों की हो रही थी शादी, बारात लगने से पहले हो गया कांड, जानें पूरा मामला
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एक-दो नहीं बल्कि इतने नाबालिगों की हो रही थी शादी, बारात लगने से पहले हो गया कांड, जानें पूरा मामला

MP News-इंदौर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में नाबालिग लड़के-लड़कियों की शादी कराई जा रही थी. अचानक से पहुंची बाल विकास विभाग की टीम ने उनकी शादी रुकवाई और परिजनों को समझाइश दी. 

 

एक-दो नहीं बल्कि इतने नाबालिगों की हो रही थी शादी, बारात लगने से पहले हो गया कांड, जानें पूरा मामला

Indore Minors Marriage-मध्यप्रदेश के इंदौर में शुक्रवार को एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में बालि विवाह का मामला सामने आया है. विवाह समारोह में अधिकारियों ने 36 नाबालिग जोड़ों की शादी रुकवा दी. महिला एवं बाल विकास विभाग का फ्लाइंग स्क्वाड अचानक से समारोह में पहुंच गया और जब जांच की गई तो 39 लड़के-लड़कियां नाबालिग हैं. 

यह घटना देपालपुर तहसील के बछोड़ा गांव में हुई. फ्लाइंग स्क्वाड के महेंद्र पाठक ने कहा कि नाबालिग लड़के और लड़कियों की शादी करवाई जा रही थी. सूचना पर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की. 

49 जोड़ों का हो रहा था विवाह
महेंद्र पाठक ने बताया कि विवाह समारोह में कुल 49 जोड़ों का विवाह हो रहा था. जांच में पता चला कि इनमें से 36 जोड़े नाबालिग हैं. लड़कियों की उम्र 16 से 17 साल के बीच थी और लड़कों की उम्र लगभग 20 साल थी. उन्होंने बताया कि हमने हस्तक्षेप किया और आयोजकों के खिलाफ कानूनी की चेतावनी देने के बाद समारोह को रोक दिया. 

कानूनी कार्रवाई होगी
कानूनी उम्र पूरी करने वाले बाकी 13 जोड़ों को शादी करने की अनुमति दी गई. भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, विवाह के लिए कानूनी न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है. इस कानून का उल्लंघन करने वालों को दो साल तक की कठोर कारावास या 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

माता-पिता को दी समझाइश
अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग जोड़ों के माता-पिता को समझाया गया कि बाल विवाह कानूनन गलत है. टीम ने उन्हें बताया गया कि कम उम्र में शादी करने से लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे बाल विवाह को रोने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. वे लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं. 

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