चलती कार में शराब पीकर स्टंट कर रहे तीन लड़कों पर भड़के IPS,परिवार को भी आईना दिखाया
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चलती कार में शराब पीकर स्टंट कर रहे तीन लड़कों पर भड़के IPS,परिवार को भी आईना दिखाया

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल रो रहा है. जिसमे दो लड़के चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर जानलेवा स्टंट कर रहे थे, जबकि एक अन्य लड़का कार को ड्राइव कर रहा था. यह वीडियो मुंबई को है जिसके सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

खिड़की पर बैठकर शराब पीते युवक

मुंबई: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल रो रहा है. जिसमे दो लड़के चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर जानलेवा स्टंट कर रहे थे, जबकि एक अन्य लड़का कार को ड्राइव कर रहा था. यह वीडियो मुंबई को है जिसके सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया. मामला 2 दिसंबर की रात का है, जिसे आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा (IPS Officer Dipanshu Kabra) ने ट्वीटर पर वीडियो शेयर कर अपना रिएक्शन दिया.

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आईपीएस ने कहा संस्कार दें अभिभावक   
आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'जितने पतित संस्कार, उतने घटिया लोक-व्यवहार. सड़क पर हुड़दंग मचाते इन युवकों पर मुंबई पुलिस ने कार्यवाही की है. ऐसे अमर्यादित लोग हर शहर में दिख जाते हैं. आपको ड्रिंक (लिमिट में) लेने, मौज मस्ती करने का अधिकार है लेकिन सड़क सुरक्षा का पालन व सभ्य आचरण आपका कर्त्तव्य है. अभिभावक भी इस पर ध्यान दें. बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि सार्वजनिक व निजी जीवन में उनके आचरण से ना किसी दूसरे को तकलीफ हो और ना ही किसी की सुरक्षा को ख़तरा हो.बेहतर संस्कारों से इस प्रकार के छोटे-मोटे अपराध समाप्त हो सकते हैं एवं कई बड़े हादसे भी टल सकते हैं.

 

मुंबई पुलिस कर चुकी है अपील
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कार कितनी तेज रफ्तार में चल रही है और दो युवक खिड़की पर बैठकर मौज मस्ती में शराब को बोतल से पी रहे हैं. वीडियो में आपको यह स्टंट काफी रोमांचक लगेगा, लेकिन असल में यह इतना खतरनाक है कि जान भी जा सकती है. मुंबई शहर में ऐसे कई कार स्टंट खतरनाक साबित हो चुके हैं. जिसके बाद मुंबई पुलिस सोशल मीडिया पर ऐसे स्टंट्स से बचने की अपील भी कर चुकी है.

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इन धाराओं में दर्ज केस
तीनों लड़कों के खिलाफ मुंबई के विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में धारा 336 (जान को खतरे में डालना), 279 (रैश ड्राइविंग करना), 34 (कॉमन इरादे) और मोटर व्हीकल ऐक्ट की धारा 184 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

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