मनमानी फीस वसूलने को लेकर निजी स्कूलों को जबलपुर HC से झटका, केवल वसूली जा सकेगी ट्यूशन फीस
Advertisement

मनमानी फीस वसूलने को लेकर निजी स्कूलों को जबलपुर HC से झटका, केवल वसूली जा सकेगी ट्यूशन फीस

कोरोना काल में मनमानी फीस वसूलने को लेकर अभिभावकों ने मोर्चा खोला हुआ है. निजी स्कूल ट्यूशन फीस वसूलने के अलावा अन्य चार्ज भी लगा रहे हैं. लेकिन अब हाईकोर्ट ने स्कूलों को बड़ा झटका दिया है.

फाइल फोटो

जबलपुर : कोरोना काल में मनमानी फीस वसूलने को लेकर अभिभावकों ने मोर्चा खोला हुआ है. निजी स्कूल ट्यूशन फीस वसूलने के अलावा अन्य चार्ज भी लगा रहे हैं. लेकिन अब हाईकोर्ट ने स्कूलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि निजी स्कूल कोरोना काल में सिर्फ लॉकडाउन के पहले तय ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं. इसके अलावा कोई अन्य चार्ज नहीं वसूले जा सकेंगे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश दिए हैं. जिसमें स्पष्ट कहा है कि कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे. इसके अलावा किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, निजी स्कूलों ने कोर्ट से अन्य प्रकार के चार्जेस भी वसूल करने की मांग कोर्ट के समक्ष रखी.

आपको बता दें कि इससे पहले 24 अगस्त को हाईकोर्ट में स्कूल फीस को लेकर सुनवाई हुई थी. जिसमें सीबीएसई की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें सीबीएसई का कहना है कि जब वो किसी संस्था को स्कूल खोलने की मान्यता देते हैं, तब यह स्पष्ट कहा जाता है कि स्कूल एक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, यह पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता और यदि पैसा कमाने जैसी कोई बात सामने आएगी तो मान्यता रद्द की जा सकती है.

ये भी पढ़ें : विश्वास सारंग ने उठाई बॉलीवुड में डोप टेस्ट की मांग, बोले-खिलाड़ियों के जैसे कलाकार भी हो बैन

इससे पहले मामले में 28 जुलाई को हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को सख्त हिदायत दी थी कि कोरोनाकाल में स्कूल फीस जमा न करने के आधार पर किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं काटा जाए.गौरतलब है कि निजी स्कूल संचालक लॉकडाउन और कोरोना संकट के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद पूरी फीस लेना चाहते थे. इसके पीछे लॉकडाउन में भी बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगाने का हवाला दिया गया. जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने निजी स्कूलों को झटका दिया है.

WATCH LIVE TV: 

 

Trending news