MP सरकार लाएगी कानून, निजी क्षेत्र की नौकरियों में युवाओं को मिलेगा 70 फीसदी आरक्षण
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MP सरकार लाएगी कानून, निजी क्षेत्र की नौकरियों में युवाओं को मिलेगा 70 फीसदी आरक्षण

सीएम कमलनाथ ने कहा कि औद्योगिक इकाई शुरू होने पर इसे लागू किया जाएगा. इसके तहत कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही देनी होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई सालों से बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो चिंता का विषय है.

भोपाल: कमलनाथ सरकार प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है. निजी क्षेत्र की नौकरियों में सरकार राज्य के युवाओं को 70 फीसदी आरक्षण देगी. इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह जानकारी दी. सीएम ने कहा कि निजी क्षेत्रों में राज्य के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी.. नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना में आरक्षण के प्रावधान रखे गए हैं. 

सीएम कमलनाथ ने कहा कि औद्योगिक इकाई शुरू होने पर इसे लागू किया जाएगा. इसके तहत कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही देनी होगी. दरअसल, विधानसभा में मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह ने मप्र में रोजगार देने को लेकर सवाल पूछा था. इस पर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच बहस हुई. इसके बाद कमलनाथ ने सदन को यह जानकारी दी. उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की गुजरात और पश्चिम बंगाल से तुलना नहीं हो सकती है क्योंकि, उन राज्यों में वहीं की भाषा में परीक्षाएं होती हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई सालों से बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो चिंता का विषय है. प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायक के प्रश्न पर हो रही चर्चा में हस्तक्षेप देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के प्रयास कर रही है. प्रदेश में आने वाले निजी क्षेत्रों के उन्हीं उद्योगों को शासकीय स्तर पर सुविधाएं दी जाएंगी, जो 70 प्रतिशत पदों पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे. 

मुख्यमंत्री कमलनाथ का विधानसभा में वक्तव्य 
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने और प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए सरकार शीघ्र ही कानून बनाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने शपथ लेने के बाद अगले दिन यह घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश के नौजवानों को निजी क्षेत्र में 70 प्रतिशत रोजगार उन उद्योगों को देना होगा, जो सरकार से वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेंगे. कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 19 दिसम्बर 2018 को एक आदेश निकाला है जिसमें मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को रोजगार देने का प्रावधान किया है. 

आदेश में स्पष्ट है कि "उद्योग संवर्धन नीति" 2014 (यथा संशोधित 2018) के अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा. यह प्रावधान आदेश जारी होने के दिनांक प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उपरोक्त आदेश के बाद उन्हीं उद्योगों को राज्य शासन वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जो अपने उद्योग में कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के रहवासियों को उपलब्ध करवाएगा. 

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