दुमका कोषागार केस में HC से जमानत, जेल से बाहर आएंगे लालू प्रसाद यादव
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दुमका कोषागार केस में HC से जमानत, जेल से बाहर आएंगे लालू प्रसाद यादव

राजद सुप्रीमो की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट (Ranchi High Court) ने कहा कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा. जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा. इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे. अपना पता और मोबाइल नंबर भी वह नहीं बदलेंगे. 

लालू प्रसाद यादव (File Photo)

नई दिल्ली: देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को बड़ी राहत मिली है. रांची हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव (Lalu Prasad Yadav Gets Bail) को जमानत दे दी है. मामले की सुनवाई के लिए 9 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी. कोर्ट के आदेश के बाद अब लालू यादव जेल नहीं जाएंगे. हालांकि फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है.

राजद सुप्रीमो की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट (Ranchi High Court) ने कहा कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा. जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा. इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे. अपना पता और मोबाइल नंबर भी वह नहीं बदलेंगे. 

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क्या है मामला
दरअसल, दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी. इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7-7 साल की सजा दो अलग-अलग धाराओं में सुनायी थी. उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि वह वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं. इस लिहाज से वह जमानत पाने के हकदार हैं. जबकि सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है.
चारा घोटाले में किन मामलों में सुनाई गई थी सजा

पहला मामला
चाईबासा ट्रेजरी केस (chaibasa treasury case)
37.7 करोड़ रुपए अवैध निकासी का आरोप
लालू प्रसाद यादव समेत 44 अभियुक्त
मामले में 5 साल की सजा

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दूसरा मामला
देवघर ट्रेजरी (Deoghar treasury case)
84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप
लालू समेत 38 पर केस
लालू प्रसाद को 3 साल 5 महीने की सजा

तीसरा मामला
चाईबासा ट्रेजरी (chaibasa treasury case)
33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप
लालू प्रसाद समेत 56 आरोपी
5 साल की सजा

चौथा मामला
दुमका ट्रेजरी (Dumka treasury case)
3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला
दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा

लालू यादव के खिलाफ अभी भी चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी से निकासी के मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई है. मामले में बहस चल रही थी, लेकिन कोविड की वजह से फिलहाल CBI कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है.

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हालांकि इससे पहले लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई हो सकी थी. बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में वह जेल से बाहर आ जाएंगे. हालांकि करीब ढाई साल रिम्स रांची में इलाज चल रहा था, तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद इसी साल उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया था. उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी हुई थी. 

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