मध्य प्रदेश के पहली से 8वीं तक के छात्रों का होगा जनरल प्रमोशन, शिक्षा विभाग ने दिए आदेश
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मध्य प्रदेश के पहली से 8वीं तक के छात्रों का होगा जनरल प्रमोशन, शिक्षा विभाग ने दिए आदेश

मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि राज्य के सभी (प्राइवेट और सरकारी) स्कूलों को कक्षा एक से 8वीं तक के छात्रों को शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा-16 के तहत प्रमोशन देना होगा.

फाइल फोटो

भोपाल: मध्य प्रदेश में कक्षा एक से लेकर 8वीं तक के छात्रों का जनरल प्रमोशन किया जाएगा. इसको लेकर राज्य शिक्षा विभाग ने सोमवार को सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं. राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अधिकतर स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं नहीं आयोजित हो पाई हैं. 

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मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि राज्य के सभी (प्राइवेट और सरकारी) स्कूलों को कक्षा एक से 8वीं तक के छात्रों को शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा-16 के तहत प्रमोशन देना होगा. वहीं जिन स्कूलों ने अपने यहां की परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले आयोजित करा ली हैं वे परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित कर सकेंगे. हालांकि इस स्थिति में भी किसी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा.

राज्य के कक्षा 1 से 8वीं के प्रमोट किए छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को छात्रों की मार्क शीट और टीसी पर "कोरोना संक्रमण बचाव के कारण प्रोन्नत" की सील भी लगाने को अनिवार्य कर दिया है.

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