MP: सरकार का आदेश, केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे प्राइवेट स्कूल
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली के मामले में सुनवाई की थी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से राज्य के स्कूल-कॉलेज बंद हैं. इसलिए निजी स्कूल अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लें.
भोपाल: मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल अब अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. सरकार ने यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिया है. नियमों का सख्ती से पालन हो सके, इसलिए संबंधित अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिया गया है.
दरअसल, बीते दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली के मामले में सुनवाई की थी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से राज्य के स्कूल-कॉलेज बंद हैं. इसलिए निजी स्कूल अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लें.
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साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि यह ट्यूशन फीस भी लॉकडाउन के पहले यानि पिछले सत्र में जो ट्यूशन फीस ली जाती थी वही फीस ली जाएगी.
फीस वसूली के लिए स्कूलों ने दिया था ये तर्क
जबलपुर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए निजी स्कूलों ने तर्क दिया था कि लॉकडाउन के बावजूद भी बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, इसलिए फीस भी ली जाएगी. स्कूलों के इसी फैसले के विरोध में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
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30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल
प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी. साथ ही स्टूडेंट्स पैरेंट्स से अनुमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे.
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