मध्य प्रदेश सरकार तबादलों पर लगे प्रतिबंध को एक माह के लिए हटाया
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मध्य प्रदेश सरकार तबादलों पर लगे प्रतिबंध को एक माह के लिए हटाया

इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे. 

जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री व कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे.

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने तबादलों पर लगे प्रतिबंध को एक माह के लिए हटा दिया है. आगामी पांच जुलाई तक तबादले होंगे.

राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, तबादलों का सिलसिला पांच जुलाई तक चलेगा. इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे. 

वहीं, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री व कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे.

आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, नई तबादला नीति में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कितने कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा इसे भी तय कर दिया गया है. जिस कैडर में 200 कर्मचारी है उसमें 20 प्रतिशत, 201 से 2000 तक के बीच 10 प्रतिशत और 2000 से अधिक संख्या वाले कैडर में पांच प्रतिशत कर्मचारियों के तबादले होंगे. 

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