आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर दिया था.
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भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज (Shivraj Singh Chouhan) सरकार कमलनाथ सरकार के वार्ड परिसीमन (ward elections) के दो महीने बाद चुनाव कराने के फैसले को बदलने जा रही है. शिवराज सरकार अब इसे पुराने नियम के अनुसार करेगी, जिसमें चुनाव के 6 महीने पहले वार्ड परिसीमन जरूरी थी. इसके लिए सरकार अनुमोदन के बाद संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश करेगी.
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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर दिया था. इसके तहत निकाय चुनाव के 6 माह पूर्व वार्ड परिसीमन की अवधि को घटाकर 2 महीने कर दिया था.
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