छत्तीसगढ़ : महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के बाद मिलेगी दस हजार रुपए की प्रसूति सहायता
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छत्तीसगढ़ : महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के बाद मिलेगी दस हजार रुपए की प्रसूति सहायता

अधिकारियों ने बताया कि राज्य के श्रम मंत्री भईया लाल राजवाड़े की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक में ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म होने के बाद एकमुश्त सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है.

इस योजना के तहत मंडल में पंजीकृत महिला श्रमिकों को सहयता के लिए बच्चे के जन्म होने के बाद 90 के भीतर आवेदन देना होगा. (प्रतीकात्मक फोटो)

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के बाद एकमुश्त दस हजार रूपए की प्रसूति सहायता देगी. आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा राज्य के ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता योजना के तहत अब बच्चे के जन्म के बाद एकमुश्त दस हजार रुपए की सहायता दी जाएगी.

अधिकारियों ने बताया कि राज्य के श्रम मंत्री भईया लाल राजवाड़े की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक में ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म होने के बाद एकमुश्त सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है.

इस योजना के तहत मंडल में पंजीकृत महिला श्रमिकों को सहयता के लिए बच्चे के जन्म होने के बाद 90 के भीतर आवेदन देना होगा. पूर्व में इस योजना के तहत गर्भधारण के प्रथम तिमाही में पांच हजार रूपये एवं आठवे माह में पांच हजार रूपये देने का प्रावधान था, जिसे समाप्त कर अब एकमुश्त नगद राशि देने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत केवल दो बार प्रसव के लिए लाभ देने का प्रावधान है.

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