मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में तीन तलाक का पहला मामला दर्ज हुआ है.
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टीकमगढ़: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में तीन तलाक का पहला मामला दर्ज हुआ है. 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद पत्नि को तीन बार तलाक बोलकर घर से निकलने वाले पति सहित सास,ससुर एवं देवर के खिलाफ पुलिस ने मुस्लिम विवाह एवं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
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दरअसल यह पूरा मामला टीकमगढ़ शहर का है. जहां मऊचुंगी निवासी शबनम अपने 18 वर्षीय पुत्र के साथ कोतवाली पहुंची और परिजनों द्वारा दी जा रही प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई.
20 साल पहले हुई थी शादी
शबनम ने पुलिस को बताया कि उसका 20 साल पहले अनीस मोहम्मद के साथ निकाह हुआ था. शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान करते थे. दहेज के लिए प्रताड़ित करने के साथ ही कई बार तलाक देने की धमकी देते थे. ईद के दिन भी इन लोगों ने मारपीट कर तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की, उस दिन किसी तरह से विवाद शांत हुआ. इसके बाद शुक्रवार की सुबह से उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर संबंध तोड़ दिए.
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ससुराल वालों पर केस दर्ज
महिला की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति अनीस मोहम्मद, ससुर रसीद खान, सास गुलशन बेगम एवं देवर कनीज खान के खिलाफ मुस्लिम विवाह एवं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 एवं 4 के साथ ही दहेज प्रताड़ना, मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है.