EPFO यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सभी PF खाताधारकों को अपने खाते में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर पीएफ खाताधारी अपने खाते के लिए नॉमिनी को नहीं जोड़ते हैं तो उन्हें परेशानी हो सकती है.
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नई दिल्ली: साल 2021 खत्म होने में केवल 3 दिन बचे हैं, नौकरी पेशे वाले लोग नया साल शुरू होने से पहले कई काम पूरे कर लें. जैसे पीएफ खाते में नॉमिनी को जोड़ना, डीमैट अकाउंट की kyc करवाना या ITR रिटर्न भरना. इन सब कामों के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है. उससे पहेल ही आपको यह काम निपटाने होंगे.
PF खाते में नॉमिनी को जोड़ना जरूरी
EPFO यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सभी PF खाताधारकों को अपने खाते में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर पीएफ खाताधारी अपने खाते के लिए नॉमिनी को नहीं जोड़ते हैं तो उन्हें परेशानी हो सकती है. इस काम को करने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, अगर आप भी नॉमिनी को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए EPFO की आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
पीएफ के लिए नॉमिनी जोड़ने के फायदे
यदि पीएफ खाताधारी की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को PF का पैसा आसानी से मिल सकता है. इसके साथ ही एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का फायदा भी मिलता है.
ITR फाइल करें
साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर है. डेडलाइन से पहले ITR फाइल करने से पेनल्टी से भी बचा जा सकता है, साथ ही अन्य फायदे भी होंगे. जो लोग समय रहते ITR नहीं भरते, उन्हें आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है.
डीमैट अकाउंट की KYC जरूरी
SEBI (मार्केट रेगुलेटर सेबी) के मुताबिक यदि डीमैट खाताधारी 31 दिसंबर तक अकाउंट की KYC नहीं कराता, तो उनका अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. जिसके बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना भी मुश्किल होगा.
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