Bina MLA Nirmala Sapre: सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर खतरा गहराता जा रहा है. दल-बदल मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजा है और 18 नवंबर तक जवाब मांगा है. यह केस अब विधायक के भविष्य का फैसला तय कर सकता है.
Trending Photos
)
MP Congress Defection Case: सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जबलपुर हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस मामले में अहम सुनवाई हुई, जहां अदालत ने विधायक निर्मला सप्रे और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर दोनों को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर तक लिखित जवाब देना होगा. यह मामला दल-बदल कानून से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने स्पीकर से पूछा है कि उनके पास लंबित याचिका की वर्तमान स्थिति क्या है.
यह विवाद मई 2024 के लोकसभा चुनावों के समय शुरू हुआ था. बीना की विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस में रहते हुए भी भाजपा नेताओं से करीबी बढ़ाने लगीं. हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन उनके राजनीतिक रुख ने सियासी हलचल मचा दी. इसी वजह से विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है. इस विवाद के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी असंतोष फैल गया और मामला विधानसभा तक जा पहुंचा.
दोनों पक्षों से जवाब मांगा
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जून 2024 में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दल-बदल विरोधी याचिका दायर की थी. आरोप लगाया गया कि स्पीकर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की. उन्होंने कहा कि यह मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान की मर्यादा से जुड़ा है. अदालत में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति विनय सरावगी की बेंच के समक्ष हुई, जिसमें अब दोनों पक्षों से जवाब मांगा गया है.
एमपी राजनीति में हलचल
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह केस बीना ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति पर असर डाल सकता है. अगर कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म हो सकती है. वहीं, कांग्रेस इसे जनादेश के साथ धोखा बता रही है और भाजपा ने चुप्पी साध रखी है. बीना क्षेत्र के मतदाता इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी विधायक पद पर बनी रहेंगी या नहीं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!