Burhanpur News: बुरहानपुर नगर निगम ने व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है, और बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. व्यापारी mpenagarpalika.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 15 से 30 दिन में लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.
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Trade License Online Application Process: बुरहानपुर में अब जो व्यापारी बिना नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लिए कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनवाना होगा. इस फैसले की घोषणा शुक्रवार को नगर निगम के एमआईसी हॉल में हुई समीक्षा बैठक के दौरान की गई, जिसमें आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली विभाग से समन्वय कर सभी कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की पहचान की जाए और लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
आयुक्त ने बैठक में कहा कि कई व्यापारी बिना नगर निगम की अनुमति के वर्षों से दुकानें चला रहे हैं, जिससे न सिर्फ राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि यह कानूनी नियमों का उल्लंघन भी है. अब ऐसे सभी व्यापारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जाएंगे और तय समयसीमा में ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम की टीम हर वार्ड में जाकर यह अभियान चलाएगी और नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी. अब सवाल यह है कि ट्रेड लाइसेंस बनवाया कैसे जाए?
ट्रेड लाइसेंस बनवाने का पूरा प्रोसेस
इसके लिए व्यापारी मध्य प्रदेश ई-नगर पालिका पोर्टल www.mpenagarpalika.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले पोर्टल खोलकर ट्रेड लाइसेंस सेवा चुनें, फिर ऑनलाइन फॉर्म में अपना नाम, व्यवसाय का प्रकार, व्यवसाय स्थल का पता और संपर्क विवरण भरें. इसके साथ ही पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड), दुकान का किराया या स्वामित्व प्रमाण और प्रॉपर्टी टैक्स रसीद अपलोड करनी होगी. इसके बाद तय शुल्क का भुगतान कर आवेदन सबमिट करें. सभी दस्तावेजों की जांच के बाद 15 से 30 दिनों में लाइसेंस जारी कर दिया जाता है.
नगर निगम की व्यापारियों से अपील
नगर निगम का यह कदम न सिर्फ शहर की व्यापारिक व्यवस्था को कानूनी दायरे में लाने के लिए है, बल्कि इससे नगर निगम के राजस्व में भी इजाफा होगा, जो आगे चलकर शहर की सुविधाओं के विकास में काम आएगा. आयुक्त ने व्यापारियों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से समय रहते लाइसेंस बनवाएं, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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