Akshay Kanti Bam Hearing On Bomb Cases: लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखरी वक्त पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाकर अक्षय कांति बम ने सियासी बम फोड़ दिया था. इसके बाद से कांग्रेस लगातार उनके पुराने केस को उछाल रही है. ताजा खबर ये है कि भाजपा नेता अक्षय कांति बम को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. आज यानि शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई होनी थी, जिसकी तारीख आगे बढ़ाकर 29 मई दी गई है. 


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इंदौर सेशन कोर्ट खारिज कर चुका है याचिका 
बता दें एक 17 साल पुराने जमीन विवाद केस में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे. इसी की सुनवाई से वो गैरहाजिर रहे थे, जिसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया. इसके बाद अक्षय बम ने दो अलग-अलग कोर्ट में याचिकाएं दायर कर हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी.  साथ ही अक्षय बम ने ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है. दोनों याचिका पर 24 मई को सुनवाई होनी थी. अग्रिम जमानत याचिका पर तारीख बढ़ है और पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होनी है. इससे पहले अक्षय अग्रिम जमानत का याचिका ने इंदौर सेशन कोर्ट में खारिज हो चुकी है. 


 



धारा 307 लगने के बाद बीजेपी में?
अक्षय बम को कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया था. इसी दौरान उनके खिलाफ धारा 307 लगी. कहा जाने लगा कि इसी के चलते अक्षय ने 29 अप्रैल को आखरी वक्त पर बीजेपी ज्वाइन कर ली.  ऐन मौके पर नामवापसी से कांग्रेस इंदौर सीट पर चुनाव लड़ ही नहीं पाई. इसी के बाद से अक्षय बम की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस लगातार हल्ला मचा रही है. गुरुवार को कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने एक्स पर पोस्ट डाल दावा किया था कि वो फरार हैं.  उन्होंने पुलिस को बताया कि अक्षय राऊ में अपने लॉ कॉलेज में छुपा है. पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे. इसी बात पर अब कांग्रेस पुलिस और राज्य सरकार पर हमलावर दिख रही है. 


इंदौर के सत्र न्यायालय ने अक्षय बम को हत्या के प्रयास के आरोप में 8 जून तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. इसी बीच कांग्रेस से बीजेपी में आने की नाटकीय घटना हो गई. इसके बाद से कांग्रेस बदला लेने के लिए पुलिस कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगा रही है. अक्षय के खिलाफ पोस्टर अभियान 
भी चलाया गया. फिलहाल अक्षय बम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.