हाईकोर्ट की MPPSC को फटकार, मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे ये परीक्षार्थी
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हाईकोर्ट की MPPSC को फटकार, मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे ये परीक्षार्थी

MPPSC-2020 की परीक्षा में 2 नंबर से फेल 15 परीक्षार्थियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट की MPPSC को फटकार, मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे ये परीक्षार्थी

दुर्गेश साहू/जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC-2020 की परीक्षा में 2 नंबर से फेल 15 परीक्षार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सभी 15 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकार को फटकार लगाते हुए PSC से इस मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट अब मामल में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को करेगा.

दो नंबर से कर दिया गया था फेल
नेहा शर्मा, नरेंद्र वर्मा सचिन गोस्वामी सहित करीब 15 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि 28 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके परिणाम में याचिकाकर्ताओं को दो नंबर से फेल कर दिया गया. प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था जिसका उन्होंने सही जवाब दिया, लेकिन आयोग ने उनके सही जवाब को गलत बताते हुए नंबर काट लिए.

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क्या था सवाल
प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी. इस सवाल का सही जवाब है केशव चंद्र सेन, लेकिन आयोग ने देवेंद्र नाथ टैगोर को सही जवाब माना और उम्मीदवारों के नंबर काट लिए. इस कारण वो मुख्य परीक्षा में शामिल होने की योग्यता खो बैठे.

इस आधार पर दिया फैसला
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से इतिहास पर आधारित कुछ पाठ्य सामग्री और लेखकों को हाईकोर्ट पेश किया गया. उन्होंने बताया कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने ही की थी ना कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने. हाईकोर्ट ने याचिका में दिए गए तथ्यों को सही पाया और सभी उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दे दिए.

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