प्रिया पांडेय/भोपाल: मध्यप्रदेश बोर्ड (MP board) से जुड़े सभी निजी स्कूलों को आज बड़ा झटका लगा है. एमपी बोर्ड के फैसले के मुताबिक अब प्राइवेट स्कूलों (MP Private school) को मान्यता और नवीनीकरण के लिए 20 से 30 हजार रुपये तक की फीस देनी होगी. इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मान्यता के लिए प्राइमरी स्कूल जहां 250 बच्चे हैं, उन्हें 20 हजार और जहां 250 से ज्यादा बच्चे वहां 30 हजार रुपये सालाना देने होंगे.


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बता दें कि अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (Right to education) के तहत मान्यता नवीनीकरण के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था. लेकिन अब बोर्ड ने नया नोटिफिकेशन जारी कर स्कूलों की टेंशन बढ़ा दी है.


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ऐसे देना होगा रुपये
प्राइमरी स्कूलों में जहां 20 से 30 हजार रुपये का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वहीं मिडिल स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या 250 हैं, उन्हें 25 हजार रुपये और जहां 250 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें 35 हजार रुपये सालाना देने होंगे. अब इन स्कूलों का क्या जहां मिडिल और प्राइमरी दोनों लगती है? तो उनको 35 से 40 हजार रुपये सालाना देना होगा. इसके अलावा अलग से सुरक्षा निधि के तौर पर जमा भी करना होगा.


प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जताया विरोध
अब एमपी बोर्ड के इस फैसले के विरोध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध दर्ज करवाया है. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि अभी तक  शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्याता और नवीनीकरण का कोई शुल्क नहीं देना होता था. लेकिन विभाग ने इसे बढ़ाकर चिंता बढ़ा दी है.