बड़ा फैसलाः MP में कोरोना से जिसकी मौत हुई उसे मिलेंगे 50 हजार, यहां जानिए मुआवजे की पूरी प्रक्रिया
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बड़ा फैसलाः MP में कोरोना से जिसकी मौत हुई उसे मिलेंगे 50 हजार, यहां जानिए मुआवजे की पूरी प्रक्रिया

कोरोना से मौत पर परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा (अनुग्रह राशि) दिया जाएगा. राज्य की शिवराज सरकार ने इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं. 

सीएम शिवराज सिंह चौहान

भोपाल: कोरोना से मौत पर परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा (अनुग्रह राशि) दिया जाएगा. राज्य की शिवराज सरकार ने इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं. इस निर्देश में कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है. इन दस्तावेजों को प्रमाणित करने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए गए हैं, यह कमेटी 1 महीने में निर्णय करेगी.

गौरतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना महामारी से अब तक मध्यप्रदेश में 10,526 मौंतें हो चुकी हैं. इसके अलावा भी इस महामारी से कई लोगों की मौत हुई हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत का उल्लेख नहीं किया गया है. ऐसे में अगर आपके घर भी किसी की मौत कोरोना से हुई है, तो जानिए क्या है मुआवजा पाने की पूरी प्रक्रिया...

ऐसे मिलेगा आपको मुआवजा
कोरोना मुआवजा पाने के लिए मृतक के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट पेश करना होगा. फिर राज्य सरकार यह पैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (SDRF) से देगी. जिला आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी पैसों का वितरण करेगी. जो दस्तावेज आप पेश करेंगे उसे वैरिफाई किया जाएगा फिर इसके 30 दिनों में आपको राशि प्राप्त होगी. जो कि आधार कार्ड से लिंक होगी. मृतक के परिजनों को सीधे बैंक खाते में यह राशि मिलेगी.

अगर मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं है तो..?
अगर आपके परिजन के मृत्यु प्रमाण-पत्र में कोरोना से मौत का उल्लेख नहीं है या मृतक के वारिस का उल्लेख सर्टिफिकेट में नहीं है, तो जिलास्तर पर गठित कोरोना संक्रमण कमेटी से मृत्यु प्रमाणित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे.

किस मौत पर नहीं मिलेगी मुआवजा?
1. कोरोना काल में आत्महत्या, हत्या, सड़क दुर्घटना को कोविड से मौत नहीं माना जाएगा. चाहे व्यक्ति उस समय कोविड से क्यों न संक्रमित हो.
2. ऐसे व्यक्तियों व शासकीय कर्मियों के वारिसों को सरकारी योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति दी हो.
3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लागू बीमा योजना के तहत शामिल शासकीय कर्मी इसके लिए पात्र नहीं होंगे.

कौन होंगे राशि प्राप्त के हकदार
1. सबसे पहले हकदार मृतक की पत्नी/ पति होंगे.
2. यदि पत्नी व पति नहीं है, तो अविवाहित विधिक संतान को पात्रता होगी.
3. यदि संतान नहीं है, तो मृतक के माता-पिता को राशि दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश
गौरतलब है कि 4 अक्टूबर 2021 को कोरोना से हुई मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा देने के केंद्र के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी. कोर्ट ने कहा था कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा. दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा. पैसे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे.

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सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी कहा था--
इस फैसले के साथ ही  सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य किसी मौत का मुआवजा देने से यह कह कर मना नहीं कर सकते कि डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी. राज्य जल्द से जल्द हर जिले में कमिटी के गठन की अधिसूचना जारी करें जहां लोग मुआवजे की मांग रख सकें. साथ ही डेथ सर्टिफिकेट में सुधार के लिए भी आवेदन दे सकें. कोरोना के चलते जिनकी मृत्यु घर पर हुई है, उनका परिवार भी मुआवजे का अधिकारी होगा.

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