50 हजार छात्रों का इंतजार खत्म, MP हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हर हाल में हों 28-29 अप्रैल को नर्सिंग परीक्षाएं
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50 हजार छात्रों का इंतजार खत्म, MP हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हर हाल में हों 28-29 अप्रैल को नर्सिंग परीक्षाएं

MP Nursing Exam 2025 Date: मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी मान्यता और परीक्षा में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2022-23 सत्र की लंबित नर्सिंग परीक्षा अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल 2025 को कराई जाए.

 

MP हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
MP हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

High Court Order on Nursing Exam: मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी मान्यता और लंबित परीक्षाओं के चलते हजारों छात्रों का करियर दांव पर लगा था. कई बार परीक्षा की तारीख बदली गई, लेकिन अब हाईकोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए साफ कर दिया है कि 2022-23 सत्र की परीक्षाएं हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को कराई जाएंगी. कोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी को चेताया है कि अब किसी भी हालत में परीक्षा की तारीख नहीं बदलेगी.

हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेशभर में करीब 50 हजार से ज्यादा छात्रों को बड़ी राहत मिली है. गौरतलब है कि इससे पहले 2020-21 और 2021-22 सत्र की परीक्षाएं भी समय पर नहीं हो पाई थीं और छात्रों को दो से तीन साल तक इंतजार करना पड़ा था. लगातार हो रही देरी से छात्र मानसिक दबाव में आ गए थे, जिस पर अब जाकर राहत मिली है.

जांच के लिए गठित हाईलेवल कमेटी
नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर भी कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. अब तक कॉलेजों की जांच के लिए गठित हाईलेवल कमेटी को भंग कर दिया गया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी कॉलेज की फाइल इस कमेटी के पास नहीं जाएगी. भविष्य में सभी कॉलेजों को सीधे एमपी नर्सिंग काउंसिल के पास आवेदन करना होगा और वहीं से अंतिम फैसला लिया जाएगा.

CBI जांच में आया था बड़ा फर्जीवाड़ा
सीबीआई जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था. जांच में खुलासा हुआ कि राज्य के करीब 700 नर्सिंग कॉलेजों में से सिर्फ 200 कॉलेज ही तय मानकों पर खरे उतरे हैं. बाकी कॉलेजों को बिना जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और लैब के फर्जी रिपोर्ट के आधार पर मान्यता दे दी गई थी. हालांकि फर्जीवाड़े में शामिल अफसरों और संस्थानों पर कार्रवाई को लेकर कोर्ट का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है.

फैसले के बाद छात्रों की जागी उम्मीदें
कोर्ट के इस फैसले के बाद छात्रों को उम्मीद है कि अब उनकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के पूरी होगी और भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, वह खत्म हो जाएगी. सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से अपर महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी और याचिकाकर्ता विशाल बघेल के वकील आलोक वाग्रेचा मौजूद रहे.

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