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भोपाल: जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए होने वाले आरक्षण (MP Pachayat Chunav Reservation Process) की प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गई है, इसके लिए नई तारीख 18 दिसंबर की दी गई है. जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज होनी थी, जिसे लेकर काफी तैयारी की गई थी. इसी के साथ बड़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Panchayat Election) में आज पंचायत चुनावों पर सुनवाई होगी. इस मामले पर पहले 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, जो आगे बढ़ी. कोर्ट ने कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका को स्वीकार कर 13 दिसंबर की जगह 14 हो गई. याचिका में कमलनाथ (Kamalnath) सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने पर और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन और आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर सवाल खड़े किए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट की इसी सुनवाई को देखते हुए पंचायतराज संचालनालय ने आज होने वाले आरक्षण को स्थगित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर पंचायत इलेक्शन के विरुद्ध दायर याचिका पर निर्णय का इंतजार है. सोमवार को होने वाली इस सुनवाई पर अब बेंच आज सुनवाई करेगी. बता दें शिवराज सरकार ने साल 2019 की जगह 2014 की आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक चुनाव कराने का फैसला लिया गया है, जिसपर ऐतराज जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने रिट पिटीशन दायर की है. इसमें परिसीमन और आरक्षण पहले की तरह लागू करने की मांग की गई है.
इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के आरक्षण के संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए थे. इसमें कहा गया था कि आज यानि 14 दिसंबर को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल में लॉटरी निकाल कर की जाएगी. अब इसकी तारीख 18 दिसंबर कर दी है. इस बीच पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट क फैसला आने की भी उम्मीद है, जिससे काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी.
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