सावधान! घर में रखे राशन कार्ड हो जाएंगे रद्दी, लिस्ट में कैंची चलाने की तैयारी, हजारों परिवारों के नाम
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सावधान! घर में रखे राशन कार्ड हो जाएंगे रद्दी, लिस्ट में कैंची चलाने की तैयारी, हजारों परिवारों के नाम

Bhopal News: जिन लोगों के पास राशन कार्ड है और जो लोग 6 महीने से सरकारी राशन नहीं ले रहे हैं उनका नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटा दिया जाएगा. सरकार की ओर से पहले ही इसको लेकर चेतावनी दी गई थी. अब भोपाल में  5200 राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी कर ली है. 

सावधान! घर में रखे राशन कार्ड हो जाएंगे रद्दी, लिस्ट में कैंची चलाने की तैयारी, हजारों परिवारों के नाम

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के भोपाल से सरकारी राशन लेने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. जिन उपभोक्ताओं ने सरकार से राशन लेने के लिए पंजीकरण किया था, उनका नाम जल्द ही हटाने का फैसला सरकार ने किया है. जिसके बाद हजारों लोगों को मुफ्त में राशन नहीं दिया जाएगा. भोपाल के 5200 परिवार राशन लेने से वंचित हो जायेंगे. ये फैसला सरकार ने काफी सोच-समझ कर और लोगों को आगाह करने के बाद लिया है. सरकार ने अपने निर्देशों में साफ किया है कि उन ग्राहकों के नाम काटे जाएंगे, जो 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं. 

जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने बताया कि भोपाल जिले में NFSA के तहत शामिल योग्य परिवारों में से 5200 परिवार 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं. जिसकी बकायदा उन्हें सूची प्राप्त हुई है. लोगों का नाम राशन लेने वाली सूची से नहीं हटे, इसलिए सरकार ने दो बड़े कदम उठाये. 

पहले दी गई चेतावनी
प्रशासन की ओर से पिछले 6 महीनों से राशन नहीं ले रहे परिवार के नामों की सूची, उन राशन की दुकानों पर चिपकाई, जहां से ये लोग राशन लेने आते हैं. यह सूची दुकानों पर ऐसे जगह पर लगाई गई, जहां पर सब लोग लिस्ट को आसानी से देख सकें. सरकार ने राशन देने वाले मालिकों से भी खास अपील की है. सरकार ने मालिकों को उन लोगों को सूचित करने को कहा है. जिनके नाम सूची में हैं, ताकि वे राशन लेने आ सकें और उनका नाम सूची से न हटे. 

ग्राहकों से भी अपील की 
मालाकार ने ग्राहकों से भी विशेष अपील की है कि उन्होंने उन परिवारों को राशन लेने के लिए कहा है जिन्होंने पिछले 6 महीने से नहीं लिया है. उन्होंने नागरिकों को अवगत कराते हुए कहा कि 31 अगस्त 2024 तक राशन प्राप्त कर लें. नहीं तो आने वाले महीनों में अस्थाई रूप से पोर्टल से नाम हटा दिया जायेगा. बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में हर महीने गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है. पात्र लोगों को ही राशन देने के लिए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है.

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