कांग्रेस MLA के बेटे को गृह मंत्री का अल्टीमेटम: बोले- जहां हो आ जाओ, वरना नजीर बना देंगे
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कांग्रेस MLA के बेटे को गृह मंत्री का अल्टीमेटम: बोले- जहां हो आ जाओ, वरना नजीर बना देंगे

इसी साल अप्रैल में पीड़िता ने इंदौर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने कहा कि फरवरी में करण ने उससे शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया, लेकिन बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया और आगे धमकी दी. मामला दर्ज होने के बाद से ही वह फरार है.

कांग्रेस MLA के बेटे को गृह मंत्री का अल्टीमेटम: बोले- जहां हो आ जाओ, वरना नजीर बना देंगे

अंशुल मुकाती/भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़नगर से कंग्रेस विधायक मुरली मोरवाल (Murali Morwal) के फरार बेटे करण मोरवाल (Karan Morwal) को सख्त हिदायत दी है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त लहजे में कहा कि वो जहां भी सरेंडर कर दें नहीं तो उसकी नजीर बना देंगे. आपको बता दें कि करण मोरवाल पर नकद इनाम की राशि को बढ़ा दिया था. इससे पहले पुलिस ने उसके सिर पर 5,000 रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है. करण मोरवाल पर दुष्कर्म का आरोप है और वह पिछले सात महीने से फरारी काच रहा है.

वहीं अब इस मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सख्त नजर आए हैं, गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले  में आईजी को निर्देश दिया है और कहा कि अगर करण मोरवाल 2 दिनों में सरेंडर नहीं करता है, तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी, जो कि प्रदेशभर में नजीर बन जाएगी. मंत्री ने विधायक मुरली मोरवाल को नसीहत दी कि वो दो दिन के अंदर बेटे को हाजिर कराएं.

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पुलिस ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक के छोटे बेटे से उसके बड़े भाई के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में पूछताछ की थी. इस बीच शनिवार को इंदौर थाने के सहायक निरीक्षक रश्मि पाटीदार व सहायक उप निरीक्षक ममता व 10 अन्य पुलिस कर्मियों ने बड़नगर में अलग-अलग स्थानों पर आरोपितों के पोस्टर चिपकाए. इसी तरह के लुकआउट पोस्टर उज्जैन और इंदौर के अन्य जिलों में भी चस्पा किए गए हैं. पुलिस टीम ने करण के करीबी दोस्त राहुल से पूछताछ के अलावा उनके आवास और फॉर्म हाउस पर भी छापेमारी की.

इसी साल अप्रैल में पीड़िता ने इंदौर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने कहा कि फरवरी में करण ने उससे शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया, लेकिन बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया और आगे धमकी दी. 2 अप्रैल 2021 को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) एन (एक से अधिक बार बलात्कार), 376 (2) जे, 506 (आपराधिक धमकी) और 294 (सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, स्थानीय पुलिस ने उसकी संपत्तियों की कुर्की के लिए याचिका दायर की है.

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